दंतेवाड़ा, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत, जहाँ विगत दो वर्षों में बाल विवाह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले के नगर पालिका परिषद बड़े बचेली एवं किरंदुल तथा नगर पंचायत गीदम और बारसूर सहित विभिन्न जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान इन नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में बाल विवाह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। इस संबंध में संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की सभाओं में प्रस्ताव पारित किया गया है।
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत गीदम के अंतर्गत 20 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कुआकोण्डा के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत कटेकल्याण के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा।
इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो अथवा संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में बाल विवाह का कोई प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।









