केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और मंत्रियों की समूह (GoP) की मौजूदगी में बुधवार, 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस बैठक में इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि, इस बैठक का सबसे चर्चित मुद्दा है जीएसटी स्लैब में बदलाव रहा। परिषद ने जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब को 5, 12,18 और 28 प्रतिशत को बदलकर दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है। 8 साल बाद जीएसटी में हुए इस बदलाव से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है।
जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद 28 प्रतिशत टैक्स वाले अधिकांश प्रोडक्ट अब 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे। वहीं, 12 प्रतिशत बकेट वाले ज्यादातर उत्पाद 5 प्रतिशत पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ जीएसटी परिषद ने कुछ उत्पादों और सेवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। आइए जानतें हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद कौन से उत्पाद सस्ते होंगे और कौन से प्रोडक्ट का दाम बढ़ने वाला है।
GST रेट कट होने से सस्ता होने वाले उत्पादों की लिस्ट
डेली यूज के सामान
- हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट
- टॉयलेट शॉप बार
- टूथब्रश, शेविंग क्रिम
- बटर, घी, चीज, डेरी उत्पाद
- नमकीन, भुजिया, मिक्चर
- यूटेंसिल
- फिडिंग बॉटल
- बच्चों के नैपकिन और डायपर्स
- सिलाई मशीन और पार्ट्स
हेल्थ केयर सेक्टर
- हेल्थ और लाइफ इंश्यूरेंस,
- थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट
- ग्लुकोमीटर और टेस्ट स्ट्रीप्स
- चश्मा
एजुकेशन
- मैप्स, चार्टस और ग्लोब्स
- पेंसिल, शार्पनर, क्रेयनंस
- नोटबुक
- इरेजर
कृषि क्षेत्र
- ट्रैक्टर टायर और पार्टस
- ट्रैक्टर
- बायो-पेस्टीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
- ड्रीप इरीगेसन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स
- खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीन
ऑटोमोबाइल सेक्टर
- पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, सीएनजी कार,
- थ्री व्हीलर्स
- मोटरसाइकिल (350 सीसी से नीचे)
- कमर्शियल वाहन
इलेक्ट्रॉनिक्स
- एसी
- टेलीविजन
- मॉनिटर और प्रोजेक्टर
- डिश वाशिंग मशीन
GST रेट कट होने से महंगा होने वाले उत्पादों की लिस्ट
इन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स
- पान मसाला
- सिगरेट
- गुटखा
- चबाने वाला तंबाकू
- अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
- सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
- वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
- ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
- कैफीनयुक्त पेय
- कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ
क्रिकेट का लुफ्त उठाना भी पड़ेगा महंगा
जीएसटी दरों में हुए बदलाव के बाद अब क्रिकेट मैच का लुफ्त उठाना भी महंगा पड़ेगा। क्योंकि अभी तक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) मैच के टिकटों पर लगाने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही कोयला, लिग्नाइट, पीट पर भी मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी को बदलकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।