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पेटीएम का लाइसेंस आरबीआई ने किया रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल से प्रभावी हो गया है।

राहत की बात यह है कि, इस फैसले का असर पेटीएम के UPI ऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा। कंपनी UPI सेवाओं के लिए अन्य बैंकों के साथ साझेदारी करती है, जिससे यूजर्स सामान्य रूप से लेन-देन जारी रख सकेंगे और उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

RBI ने इससे पहले भी पेटीएम बैंक पर कई पाबंदियां लगाई थीं। मार्च 2022 से पेटीएम पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में पेटीएम के खातों और वॉलेट्स पर भी नए जमा पर प्रतिबंध लगाए थे। इन लगातार कार्रवाईयों के बाद अब केंद्रीय बैंक ने यह बड़ा कदम उठाते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, इस फैसले के बाद बैंक को Banking Regulation Act, 1949 की धारा 5(बी) और 6 के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या संबंधित गतिविधि करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगी। साथ ही, RBI हाई कोर्ट में बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के लिए साफ कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध है, जिससे सभी जमाकर्ताओं का पैसा लौटाया जा सकेगा। फिलहाल, यह मामला बैंकिंग सेक्टर में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आम यूजर्स के लिए राहत की बात यह है कि डिजिटल पेमेंट और UPI सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

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