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1 अक्टूबर से लागू हुए कई नए नियम, बैंक, UPI, LPG, NPS और रेलवे पर बड़ा बदलाव

अक्टूबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग, LPG, NPS, इनकम टैक्स, UPI और रेलवे से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें कुछ नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हैं, जबकि UPI से जुड़ा नया MDR नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। इन बदलावों का सीधा असर ग्राहकों, निवेशकों और यात्रियों पर पड़ सकता है।

SBI ATM से कैश निकालना महंगा

SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटकर 5 हो गई है। सीमा खत्म होने के बाद कैश निकालने पर 23 रुपये+GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये+GST शुल्क लगेगा।

BSBD अकाउंट में हर महीने पहले 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक कैश विड्रॉल पर 15 रुपये+GST चार्ज लगेगा।

LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी।

15 अक्टूबर से UPI पर नया MDR

UPI का नया MDR नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए फ्रेमवर्क के तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। यह शुल्क मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाएगा और ग्राहक से अलग से MDR नहीं वसूला जाएगा।

P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला UPI भुगतान मुफ्त रहेगा। 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट भी इस शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे।

NPS के चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव

NPS में PoP के जरिए अकाउंट खोलने पर प्रति PRAN 200 रुपये का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज तय किया गया है। इसे 50-50 रुपये की तिमाही किस्तों में भी वसूला जा सकता है। पूरी तरह डिजिटल और नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग पर 100 रुपये का चार्ज लागू हो सकता है।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं

रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए NRI सेलर से प्रॉपर्टी खरीदने पर अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। खरीदार अपने PAN के जरिए नया Form 141 इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि, TDS की जिम्मेदारी बनी रहेगी।

इनकम टैक्स की डेडलाइन बढ़ी

AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

बल्क FD की ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता

RBI के नए नियमों के तहत बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक प्रकाशित करनी होंगी। समान राशि और समान तारीख के डिपॉजिट पर अलग-अलग दर रखने की गुंजाइश भी सीमित होगी।

रेलवे में टिकट और ID की जांच

1 से 31 अक्टूबर तक सेंट्रल रेलवे नेटवर्क पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कंसेशन टिकट, रिजर्वेशन कोटा, रेलवे पास, E-Pass और PTO से यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित ओरिजिनल ID और पात्रता से जुड़े दस्तावेज रखने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-NCR में बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन

1 अक्टूबर से दिल्ली-NCR में वैध PUCC के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए फ्यूल और CNG स्टेशनों पर ANPR सिस्टम के जरिए वाहनों की निगरानी की जाएगी।

इस पूरी व्यवस्था का मकसद प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन की निगरानी करना है। पुराने और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तथा प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

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